नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने यह डेडलाइन तय की है। अब तक जिन लोगों ने अपना आईटीआर नहीं भरा है, उनके पास सिर्फ आज और कल यानी दो दिन का समय बचा है। विभाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टैक्सपेयर्स को अलर्ट भेज रहा है कि अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। बीते सप्ताह तक करीब चार करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न फाइल कर लिया था।
यहां यह जानकारी देते चले कि, डेडलाइन तक रिटर्न न दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234एफ के तहत डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर उन टैक्सपेयर्स पर जुर्माना का प्रावधान है जिन पर टैक्स देनदारी है। यह जुर्माना अधिकतम पांच हजार रुपये तक हो सकता है। अगर टैक्सपेयर की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माने की राशि एक हजार रुपये निर्धारित है।
अंत में यह बताते चले कि, आईटीआर फाइलिंग में देरी से सिर्फ जुर्माना ही नहीं, अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। अगर टैक्स बकाया है तो सेक्शन 234ए के तहत बकाया राशि पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज देना अनिवार्य है। तय डेडलाइन के बाद दाखिल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग में आमतौर पर अधिक समय लगता है, जिससे रिफंड पाने में देरी हो सकती है।आईटीआर में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के मामले में जेल का प्रावधान भी है। लगातार टैक्स न भरने या जानबूझकर टैक्स चोरी करने के गंभीर मामलों में गंभीरता और इरादे के आधार पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल हो सकती है।
