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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही हर क्षेत्र में अमेरिका नए-नए परिवर्तन करके सभी को चौंका रहा है। इस बार उसने स्टूडेंट्स वीजा को लेकर जो नियम बनाए हैं उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। आखिर क्या है वो सारे नियम विस्तार से समाचार मिर्ची पर पढ़िए।

दिल्ली। अमेरिकी दूतावास ने वीज़ा नियमों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। जानकारी दे दें कि वहां की सरकार का कहना है कि वीज़ा आवेदनों पर फैसला उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

बताते चले कि, यह दिशा-निर्देश भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई वीज़ा आवेदक इस जानकारी को साझा करने से इनकार करता है या अधूरी जानकारी देता है, तो उसका वीज़ा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

नया नियम यह हैं कि, अमेरिकी वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय DS-160 और अन्य संबंधित फॉर्म में अब आवेदकों को उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी, जो उन्होंने पिछले पांच वर्षों में उपयोग किए हैं। इसमें Facebook, Twitter (अब X), Instagram, LinkedIn, YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

अमेरिकी दूतावास के अनुसार, यह नियम सभी वीज़ा कैटेगरीज़ पर लागू होगा, विशेष रूप से स्टूडेंट वीज़ा (F-1), वर्क वीज़ा (H-1B), बिजनेस वीज़ा (B1/B2) कैटेगरीज़ पर लागू होगा।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने आवेदकों से पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया यूज़रनेम और हैंडल साझा करने को कहा है. साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर वीज़ा आवेदन रद्द किया जा सकता है.

इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है.

अमेरिका के भारत स्थित दूतावास ने गुरुवार को वीज़ा आवेदकों से कहा कि वे पिछले पांच वर्षों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के यूज़रनेम और हैंडल वीज़ा जांच के लिए प्रस्तुत करें.

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