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मध्यप्रदेश। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विजय शाह ने एफआईआर रद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। याचिका में उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी है।

बता दें कि, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सेना के प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाली सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह के विवादित भाषण पर हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान ले लिया था. मंत्री की भाषा को गटर स्तर का बताते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को 4 घंटे के भीतर केस दर्ज करने को कहा था.

इस आदेश के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 (देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना), 196(1) (बी) (अलग-अलग समुदायों में शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 197(1)(सी) (धार्मिक, भाषाई या दूसरे आधार पर किसी समुदाय के सदस्य के बारे में सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करना) के तहत दर्ज की.

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