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,कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, “आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं। अगर आप दुबई, यूएई जाते हैं, तो आप वहां किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। आप अपने देश में एक बात कहते हैं और बाहर दूसरी बात कहते हैं।”

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें और साहसपूर्वक एक साथ लड़ें। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसका असर सभी पर पड़ेगा। आज यह आपके खिलाफ हो रहा है। कल यह किसी और के खिलाफ होगा। सीएम ममता मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थीं।

क्फ कानून के खिलाफ एकजुट हो विपक्ष: ममता बनर्जी

उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ “एकजुट रहने और साथ मिलकर लड़ने” के लिए भारत आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन से अपील की, इसके पारित होने पर विपक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति और विरोध देखा गया है।


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें और साहसपूर्वक एक साथ लड़ें। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है; इसका असर सभी पर पड़ेगा। आज यह आपके खिलाफ हो रहा है। कल यह किसी और के खिलाफ होगा।

गौरतलब है कि बातचीत के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे (मोदी सरकार) समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं।” उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि वह हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।साथ ही न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “एक बात जो बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष है और हम इस पर निर्णय लेंगे।”

वक्फ कानून के इन तीन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की  

कोर्ट ने जिन तीन प्रावधानों पर चिंता जाहिर की है उनमें पहला है वक्फ बाय यूजर का मुद्दा। दूसरा है वो प्रावधान, जिसमें उन संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा यदि उस पर सरकारी भूमि होने का दावा किया जाता है। तीसरा प्रावधान है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की प्रधानता।


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