किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना (PM-KMY) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना से जोड़ दिया है। इस फैसले से अब किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन यानी सालाना ₹36,000 की गारंटीड सहायता मिलेगी।
पीएम किसान योजना को पीएम किसान मानधन पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है, जिससे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन मिलेगी. रजिस्ट्रेशन आसान है और कोई अतिरिक्त खर्च नहीं. मासिक अंशदान सीधे पीएम किसान की राशि से कटेगा.
अगर आप पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) में रजिस्टर्ड हैं, तो अब आपके लिए सरकार की एक और शानदार योजना का फायदा उठाने का मौका है. सरकार ने पीएम किसान मानधन पेंशन योजना
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल है और किसानों को इसके लिए किसी अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं है।
- किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- साथ में ये दस्तावेज लेकर जाएं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- CSC ऑपरेटर आपके आधार नंबर और दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म भरेगा।
- साथ ही एक ऑटो-डेबिट फॉर्म भरवाया जाएगा, जिससे मासिक योगदान सीधे आपके खाते से या पीएम किसान की राशि से कट जाएगा।
- किसानों को होगा दोहरा फायदा
- इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसान को अपनी जेब से कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी।
- अगर कोई किसान 40 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है, तो उसे हर महीने ₹200 का योगदान करना होगा।
- सालभर में यह ₹2,400 होगा।
- यह राशि सीधे पीएम किसान की ₹6,000 सालाना सहायता से काट ली जाएगी।
- इस तरह किसान को ₹3,600 की अतिरिक्त सहायता भी खाते में मिलती रहेगी।
- अंततः 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन मिलने लगेगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। अब किसानों को हर महीने ₹3,000 और सालाना ₹36,000 की गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी, वह भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। यह कदम किसानों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।