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समाचार मिर्ची

दिल्ली।दिल्ली में बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम आज 23 अप्रैल 2026 से सख्ती से लागू कर दिया गया है।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ही ईंधन उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “अब बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।” उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने पीयूसी सर्टिफिकेट को समय-समय पर अपडेट रखें और स्वच्छ दिल्ली बनाने में सहयोग करें।

सरकार ने नियम तोड़ने पर वाहन जब्त करने और अधिकतम जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस नियम के सख्त पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

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