बस्ती। बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से यात्रा मार्ग के 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी होटलों, ढाबों, भोजनालयों और ठिकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या व्यवधान की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
इस संबंध में जानकारी देते चले किकांवड़ यात्रा के संवेदनशील क्षेत्र के ढाबा कर्मियों को पहचान भी सार्वजनिक करनी होगी। यात्रा विरोधी कोई धार्मिक प्रतीक चिह्न प्रदर्शित करने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोडल अफसर पुलिस कांवड़ सेल, सीओ सिटी बस्ती सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और चाट-पकौड़ी की दुकानों पर काम करने वाले हर छोटे-बड़े कर्मचारी और वेटर का पुलिस रिकॉर्ड चेक होगा। सभी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण, मूल निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र स्थानीय थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराएं, ताकि उनका समय रहते वेरिफिकेशन किया जा सके।पुलिस विभाग ने होटल और ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे इस अभियान में पूरा सहयोग करें और यात्रा शुरू होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें। शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, क्योंकि जनपद व आसपास जिलों से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।
70 किलोमीटर के दायरे में लागू होंगे नियम
पुलिस प्रशासन के अनुसार, कांवड़ यात्रा के संवेदनशील मार्ग से जुड़े लगभग 70 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, भोजनालय और अन्य खानपान प्रतिष्ठानों पर यह व्यवस्था लागू होगी। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले छोटे-बड़े सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है। ऐसे में वहां कार्यरत कर्मचारियों का रिकॉर्ड उपलब्ध होने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा होगी।
पहचान पत्र और मूल निवास संबंधी दस्तावेज देना होगा
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि होटल और ढाबा संचालकों को अपने कर्मचारियों के पहचान पत्र तथा मूल निवास से संबंधित दस्तावेज स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे।
इसका उद्देश्य कर्मचारियों की पहचान का सत्यापन करना और उनके रिकॉर्ड को अद्यतन रखना है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी आएगी और यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी।
कुल मिलाकर, बस्ती जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर लागू की गई यह व्यवस्था सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। पुलिस सत्यापन, पहचान संबंधी दस्तावेजों का रिकॉर्ड, औचक निरीक्षण और नियमों के अनुपालन पर जोर देकर प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं किसी भी शिकायत या विवाद की स्थिति में अंतिम कार्रवाई संबंधित कानूनों और सक्षम अधिकारियों की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
