नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश विभाग ने 12 अतिरिक्त देशों के नागरिकों को उन सूचियों में शामिल कर लिया है, जिन्हें अमेरिका का वीजा प्राप्त करने के लिए 15,000 अमेरिकी डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना होगा। इस नए नियम के तहत इन देशों के पासपोर्ट धारकों को वीजा आवेदन के समय यह राशि देनी पड़ेगी।
अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार, यह नियम 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। शामिल किए गए 12 देशों में कंबोडिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों को यूएस वीजा के लिए आवेदन करते समय यह बॉन्ड जमा करना होगा।
मेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यदि वीजा आवेदन अस्वीकार हो जाता है या वीजा मिलने के बाद व्यक्ति वीजा की शर्तों का पालन करता है और समय पर वापस लौट जाता है, तो बॉन्ड की राशि वापस कर दी जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन को रोकने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को शुरू किया था।2 अप्रैल के बाद इस बॉन्ड व्यवस्था वाले देशों की कुल संख्या 50 हो जाएगी। यह पायलट प्रोग्राम मुख्य रूप से बी-1 और बी-2 वीजा (व्यापार और पर्यटन) के लिए लागू होगा।
