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समाचार मिर्ची

केंनई दिल्ली। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की होती है। मध्य प्रदेश में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की दो योजनाओं का एक साथ लाभ मिलता है, जिससे उन्हें सालाना कुल 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त होती है।मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाती है। इस योजना के जरिए पात्र किसानों के खाते में सालाना अतिरिक्त 4000 रुपये दो किस्तों में भेजे जाते हैं। दोनों योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।

इस डबल लाभ के लिए किसान का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और उसके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होना जरूरी है। जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं और उन्हें किस्त मिल रही है, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी मिलता है। परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता हो या सरकारी नौकरी में हो तो वह योजना के दायरे से बाहर रहता है। किस्तें लगातार पाने के लिए ई-केवाईसी पूरा होना, बैंक खाता आधार से लिंक होना और जमीन का लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित होना आवश्यक है।

आवेदन के लिए किसान नजदीकी सीएससी सेंटर, ग्राम पंचायत सचिव या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के आधिकारिक सारा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, खसरा-खतौनी और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। जमीन के रिकॉर्ड की जांच के बाद नाम पोर्टल पर जोड़ दिया जाता है और पात्र किसानों के खाते में किस्तें क्रेडिट होने लगती हैं

PM-Kisan से मिलते हैं सालाना 6 हजार रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख किसान सहायता योजनाओं में शामिल है। पात्र किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम एक साथ न देकर तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है।

प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रुपये होती है। इस तरह एक वर्ष में तीन किस्तों के जरिए किसान को कुल 6,000 रुपये मिलते हैं।

इस सहायता का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग देना है। किसान इस राशि का इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार कृषि गतिविधियों में कर सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही मिलता है।

कौन किसान ले सकता है 10 हजार रुपये का लाभ?

दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान को संबंधित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए किसान का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और उसके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होना आवश्यक है।

जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं और उन्हें पीएम किसान की किस्त मिल रही है, उन्हें राज्य की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए भी पात्रता के अनुसार लाभ मिल सकता है।

हालांकि हर किसान को स्वतः दोनों योजनाओं का लाभ मिलना जरूरी नहीं है। सरकार की निर्धारित पात्रता और अपवर्जन नियमों के अनुसार लाभार्थी का चयन किया जाता है।

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