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समाचार मिर्ची

नई दिल्ली।मध्य प्रदेश सरकार आधुनिक कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। उद्यानिकी विभाग ने सागर जिले के किसानों के लिए 20 हॉर्स पावर वाले 12 मिनी ट्रैक्टर का लक्ष्य तय किया है। इन ट्रैक्टरों की कीमत करीब 4.90 लाख रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छोटे किसानों को इस पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

इसके अलावा 8 बीएचपी पावर टिलर पर भी सब्सिडी उपलब्ध है। करीब दो लाख रुपये कीमत वाली इस मशीन पर पात्र किसानों को एक लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी, जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। योजना में पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग और अन्य आधुनिक कृषि यंत्र भी शामिल हैं, जिन पर निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।आवेदन के लिए किसानों को मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, खसरा की नकल, मोबाइल नंबर और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के बाद पसंद की योजना का चयन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।आवेदन के बाद उद्यानिकी विभाग लॉटरी सिस्टम के जरिए लाभार्थियों का चयन करता है। चयन सूची में नाम आने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलता है। इसके बाद वे निर्धारित नियमों के अनुसार कृषि यंत्र खरीदकर अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं।

8 BHP पावर टिलर पर भी मिलेगी सब्सिडी

सिर्फ मिनी ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि योजना के तहत किसानों को 8 BHP पावर टिलर पर भी अनुदान दिया जा रहा है। पावर टिलर छोटे और मध्यम आकार के खेतों में जुताई तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए उपयोगी मशीन है।

बताई गई जानकारी के अनुसार पावर टिलर की कीमत करीब 2 लाख रुपये है। पात्र किसानों को इस पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। अन्य पात्र किसानों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान बताया गया है।

पावर टिलर का इस्तेमाल खेती में अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है। ऐसे उपकरणों से किसानों को हाथ से किए जाने वाले श्रम पर निर्भरता कम करने और कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है।

स्प्रेयर, ड्रिप और मल्चिंग उपकरण भी योजना में शामिल

उद्यानिकी विभाग की इस पहल में किसानों के लिए कई अन्य आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीकें भी शामिल हैं। इनमें पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग और अन्य कृषि उपकरण शामिल हैं।

इन उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी अलग-अलग नियमों और निर्धारित दरों के आधार पर तय की जाएगी। इसलिए किसान को आवेदन करते समय जिस उपकरण या योजना का चयन करना है, उसकी पात्रता और अनुदान की शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

ड्रिप सिंचाई जैसे उपकरण पानी के अधिक प्रभावी इस्तेमाल में मदद कर सकते हैं। वहीं स्प्रेयर का उपयोग फसलों और बागवानी वाली फसलों में आवश्यक छिड़काव के लिए किया जाता है। मल्चिंग तकनीक भी बागवानी और सब्जी उत्पादन में उपयोग की जाती है।

कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश के सागर जिले के किसानों के लिए 20 HP मिनी ट्रैक्टर पर अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक और 8 BHP पावर टिलर पर 1 लाख रुपये तक की संभावित सहायता आधुनिक कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ स्प्रेयर, ड्रिप और मल्चिंग जैसे उपकरणों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान उपलब्ध है। किसान समय पर ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

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