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समाचार मिर्ची

लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीपर, थ्रेशर और आधुनिक कृषि ड्रोन खरीदने पर 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों पर आर्थिक बोझ कम करना तथा उन्हें स्मार्ट फार्मिंग से जोड़ना है।

हम यहां आपको बता दें कि, योजना में साधारण कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, रीपर और थ्रेशर पर 40 से 50 प्रतिशत तक की आर्थिक मदद मिल रही है। महिला किसान, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग और सीमांत किसान श्रेणी में आने वाले किसानों को सब्सिडी 80 प्रतिशत तक दी जा रही है। कृषि ड्रोन जैसी आधुनिक मशीनों पर भी भारी सब्सिडी उपलब्ध है।

जानकारी देते चले कि, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए। जो किसान पहले से राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वे सीधे आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जमीन की खसरा-खतौनी के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और एक्टिव मोबाइल नंबर शामिल हैं। बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी।

आखिर मे जानकारी देते चले कि, आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल upagriculture.com पर जाना होगा। वहां किसान पंजीकरण नंबर से लॉगिन कर कृषि यंत्र पर सब्सिडी वाले विकल्प को चुनकर टोकन जनरेट करना होगा। चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर या ई-लॉटरी के जरिए किया जाता है। चयन के बाद विभाग द्वारा तय समय सीमा के भीतर अधिकृत डीलर से मशीन खरीदकर बिल पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी की रकम बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

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