बरेली परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 86 हजार वाहनों का पंजीयन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इनमें से 75 हजार दोपहिया वाहन हैं जबकि 5 हजार से अधिक कार और कॉमर्शियल वाहन हैं। इन वाहनों के पंजीयन की वैधता पूरी होने के बाद रिन्युअल नहीं कराया गया है। इन पुराने वाहनों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत नान ट्रांसपोर्ट वाहनों का पंजीयन 15 साल के लिए और ट्रांससपोर्ट वाहनों का पंजीयन दो साल के लिए पंजीयन कराया जाता है। अवधि पूरी हो जाने के बाद नान ट्रांसफोर्ट वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण पांच-पांच साल के लिए और ट्रांसफोर्ट वाहनों का पंजीयन दो-दो साल के लिए फिटनेस के आधार पर किया जाता है।
परिवहन विभाग ने दिसंबर 2009 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को चिह्नित किया है। जिनकी पंजीयन अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इन वाहनों का दोबारा फिटनेस और टैक्स जमा करके नवीनीकरण कराया जा सकता है। जिन वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया गया है, उनके मालिक नीवीनीकरण नहीं कराते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।