भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर भारी सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत 15 से 20 हॉर्स पावर वाले मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर करीब 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है। इससे ट्रैक्टर की कीमत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी और बाकी रकम किसान को चुकानी होगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए नया ट्रैक्टर खरीदना आसान बनाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।
इस योजना का लाभ सिर्फ मिनी ट्रैक्टर तक सीमित नहीं है। रोटावेटर, कल्टीवेटर, पावर टिलर और आधुनिक बुवाई मशीनों पर भी 40 से 50 प्रतिशत तक की सहायता मिल सकती है। बागवानी, गन्ने की खेती और छोटे खेतों वाले किसानों के लिए मिनी ट्रैक्टर उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि इसका साइज छोटा होने से खेतों में आसानी से चलता है और कम ईंधन में जुताई जैसे काम पूरे होते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक किसान के नाम पर अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए तथा उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में सरकार की किसी अन्य ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो। आवेदन के समय आधार कार्ड, जमीन की खतौनी या भू-अभिलेख, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी और आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र तैयार रखने होंगे। चालू मोबाइल नंबर भी आवश्यक है।
मध्य प्रदेश के किसान उद्यानिकी विभाग के आधिकारिक पोर्टल mpfsts.mp.gov.in/mphd/new पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन के बाद संबंधित सब्सिडी योजना और पसंद के कृषि यंत्र का चयन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद विभाग पात्रता और निर्धारित लक्ष्य के आधार पर जांच करता है। लाभार्थियों का चयन ज्यादातर मामलों में पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से होता है। नाम फाइनल होने पर अप्रूवल मिल जाता है और सब्सिडी का लाभ खाते से जोड़ दिया जाता है।
